- • 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर कर, किया गया इंदौर व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित।
- • 09 अन्य बदमाशों के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, निर्धारित अवधि तक थाना हाजरी होने के लिए किया गया पाबंद।
- • बदमाश है आदतन अपराधी, जिनके विरुध्द पूर्व से पंजीबध्द है- विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।
इदौर। इदौर नगरीय क्षेत्र मे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए 05 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर किया जाकर, अन्य 09 शातिर बदमाशो को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया है।
1. आदतन बदमाश जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था जिसमे-
आरोपी 1. आरिफ उर्फ काट डालू पिता अजीम बेग उम्र 35 वर्ष निवासी जल्ला कॉलोनी थाना खजराना इंदौर
2. दिलीप बकावले पिता स्व. सुखलाल बकावले उम्र 43 वर्ष निवासी सुंदर नगर थाना एमआईजी इंदौर।
3. राजा उर्फ कचोरी पिता देवप्रकाश श्रीवास उम्र 31 वर्ष निवासी नंदानगर थाना परदेशीपुरा इंदौर,
4. कान्हा उर्फ मोहित पिता राजेश जरिया उम्र 27 वर्ष निवासी आशीष नगर थाना तेजाजी नगर इंदौर
5. रोहन उर्फ पॉपकॉर्न पिता किशन कदम उम्र 20 वर्ष निवासी टापू नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर,
इन अपराधियों के विरुध्द विभिन्न धाराओं के कई अपराध शहर के थानों में पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगो की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
उक्त बदमाशो की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु बदमाशों के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचारण उपरांत पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त बदमाश
1. आरिफ उर्फ काट डालू बेग ( 06 माह)
2. दिलीप बकावले ( 06 माह)
3. राजा उर्फ कचोरी श्रीवास ( 06 माह
4. कान्हा उर्फ मोहित जरिया ( 06 माह)
5. रोहन उर्फ पॉपकॉर्न कदम ( 06 माह)
को निर्धारित अवधि 06 माह के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
इसके साथ ही आदतन बदमाशों की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा निम्न 09 बदमाशों को भी विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किये गये है –
1. गोलू उर्फ गुलरेज पिता युसुफ खान उम्र 26 वर्ष निवासी 84 वाटर पम्प के पद थाना आजाद नगर इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
2. रोहित उर्फ कालू पिता कमलेश यादव उम्र 21 साल निवासी गोविंद नगर खारचा थाना बाणगंगा इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
3. सागर उर्फ छोटू पिता रंजीत परदेशी उम्र 26 वर्ष निवासी इंद्रा आवास थाना गांधी नगर इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
4. मोहक उर्फ मोनू पिता अरुणेश चंद्र शुक्ला उम्र 38 वर्ष निवासी जनता क्वार्टर परदेशीपुरा हाल 78 स्कीम थाना लसूड़िया इंदौर (अवधि – 01 वर्ष)
5. गोलू उर्फ अकबर पिता दिलावर उम्र 26 वर्ष निवासी तंजीम नगर थाना खजराना इंदौर (अवधि – 06 माह)
6. गब्बर उर्फ राजेश चिकना पिता लल्ला सोनकर उम्र 45 साल निवासी जबरन कालोनी थाना जूनी इंदौर (अवधि – 06 माह)
7. लाल उर्फ रंजन पिता रामस्वरूप शर्मा उम्र 55 साल निवासी वैध ख्यालीराम बगीचा थाना छत्रीपुरा इंदौर (अवधि – 06 माह)
8. विजय उर्फ राजू पिता मुरलीधर मराठा उम्र 52 साल निवासी शांति नगर थाना खजराना इंदौर (अवधि – 06 माह)
9. अजीजुद्दीन पिता सलीमुद्दीन उम्र 48 साल निवासी 11 मल्हारगंज थाना मल्हारगंज इंदौर (अवधि – 06 माह)
उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों के तहत बदमाशों को-
• निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने देना होगी हाजिरी।
* अवैधानिक गतिविधियों में नही रहेंगे संलिप्त।
* शहर में लोकशांति को भंग करने का नही करेंगे कोई कार्य, आदि प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है।
बदमाशो द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
उक्त प्रकरणों पर शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा की गई।