
जयपुर। राजस्थान में उपमुख्यमंत्री पद को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दोनों उपमुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया, मैंने राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। संविधान में उपमुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। यह एक राजनीतिक पोस्ट है और यह असंवैधानिक है।
गौरतलब है कि भाजपा ने राजस्थान के साथ ही मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दो-दो उपमुख्यमंत्री बनाए हैं। अब सभी की निगाहें सोलंकी की याचिका पर लगी है। कोर्ट इसे स्वीकार करती है या नहीं और अगर स्वीकार करती है तो इस पर क्या फैसला आता है।
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