भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

मुरैना के दिमनी में जहरीली शराब पीने से दो और मौत

  • दो अन्य की हालत गंभीर

भोपाल। मुरैना जिले के जौरा में जहरीली शराब से दो दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर सरकार कार्रवाईकर रही है। एसआईटी ने रविवार केा जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस बीच मुरैना के दिमनी में जहरीली शराब से दो अन्य लोगों की मौत हो गई। जबकि अन्य की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद एक बार फिर अफसरों में हड़कंप मच गया है। मुरैना के छैरा-मानपुर के बाद अब दिमनी में शराब से दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर हैं। शराब पीने वालों में से एक धर्मेंद्र जाटव ने पुलिस को बताया कि उन्होंने छिछावली गांव के माताप्रसाद और बलवीर के साथ बड़ोखर के सरकारी ठेके से मसाले वाली लाल शराब खरीदी थी। तीनों जब घर पहुंचे तो उन्हें उल्टियां होने लगीं। आंखों की रोशनी कम हो गई। परिजन इन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने माताप्रसाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि बलवीर और धर्मेंद्र की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया। इससे पहले शनिवार को ही सत्यनायण की भी जिला अस्पताल में मौत हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनके पेट में दर्द हुआ था।

जहरीली शराब पीने से एक की मौत हुई है, दो गंभीर हैं। दूसरी मौत के कारण की पुष्टि होना बाकी है। मृतकों की शवों की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में जहरीली शराब से मृत्यु के लक्षण नहीं मिले हैं।
सुनील पांडे, एसपी, मुरैना

शराबकांड का मुख्य आरोपी चेन्नई से गिरफ्तार
मुरैना जिले के जौरा तहसील के रैना के छैरा-मानपुर में हुए शराब कांड का मुख्य अभियुक्त मुकेश किरार को रविवार दोपहर चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब मुकेश की फैक्ट्री में बनी थी। प्रशासन ने रविवार को ही उसके छैरा गांव के 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में नामजद 7 आरोपियों के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है। पुलिस आरोपी को मुरैना लेकर आ रही है।

एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट, गाइडलाइन जारी
मुरैना शराब कांड की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट रविवार को शासन को सौंप दी। इसमें एसआईटी ने आबकारी नीति में बदलाव करने और अधिनियम को ज्यादा सख्त करने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि हर साल आबकारी नीति जनवरी-फरवरी में आती है. इस बार 2021-22 के लिए नीति आनी है। इसलिए हर जिले में एक या दो लोगों को ही पूरा काम दिया जाए. तीन से चार दुकानों का एक समूह बनाकर शराब ठेके बांटे जाएं। इससे पहले एसआईटी चीफ अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर चुके हैं। जिसमें शराब से मौत होने पर जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।

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