कानपुर। धर्म छिपाकर (hiding religion) किशोरी को प्रेम जाल (love trap)में फंसाने और जबरिया निकाह की कोशिश के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी (charged)को 10 साल की सजा सुनाई है। युवक पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि मे से 20 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे।
मामला 15 मई 2017 का है। जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी (teenager resident of raw settlement) को जावेद नामक मुस्लिम (Muslim named) युवक ने खुद को हिन्दू बताते हुए प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसने अपना नाम मुन्ना बताया। किशोरी को शादी का झांसा (hoax)देकर आरोपी अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती सम्बंध बनाये। बेटी के लापता होने के बाद पीड़िता के परिवार ने जूही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था।
पीड़िता की माँ की तहरीर पर पास्को एक्ट समेत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी जावेद ने उसे खुद को हिन्दू और नाम मुन्ना बताकर दोस्ती की थी। इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया। जब पीड़िता उंसके घर पहुंचीं तो आरोपी ने उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा। इस पर उसने इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है।
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