
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) के ‘इंडियन स्टेट’ ( Indian State) से जुड़े बयान पर दर्ज मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) आज यानी 7 नवंबर को फैसला सुनाएगी। इससे पहले 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई याचिका से संबंधित है। उन्होंने 23 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का बयान समाज में अस्थिरता और वैमनस्य फैलाने वाला है।
सिमरन गुप्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम में कहा था, हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं पर प्रश्नचिह्न लगाता है तथा जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।
मंगलवार को चंदौसी स्थित जिला न्यायालय परिसर में एडीजे आरती फौजदार की अदालत में सुनवाई हुई। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सगीर सैफी और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन गोयल ने पक्ष रखा।
राहुल गांधी पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बयान से जनता की भावनाएं आहत हुई हैं और मामला गंभीर है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए 7 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। अब शुक्रवार को कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा।
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