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बिजली प्रकरणों की मूल राशि पर 30 प्रतिशत तक छूट मिलेगी

April 23, 2023

  • 13 मई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

भोपाल। नेशनल लोक अदालत 13 मई को आयोजित होगी। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। छूट 50 हजार तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों पर ही प्रदान की जाएगी। कंपनी क्षेत्र के जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी जारी है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा।



प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट, आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन है तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।

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