जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की मुख्य पीठ ने पुलिस महकमे को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन (Supreme Court guideline) के अनुसार वेबसाइट पर एफआइआर (FIR) अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक न्यायाधीश (administrative judge) शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक, आइजी होशंगाबाद व एसपी बैतूल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि थाने में एफआइआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इस व्यवस्था के साथ जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया गया।
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