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पश्चिम बंगालः कलकत्ता हाईकोर्ट बीरभूम हिंसा की CBI जांच को लेकर आज जारी करेगा आदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बीरभूम जिले में हुई हिंसा (Violence Birbhum district) की केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) आज यानी शुक्रवार को अपना आदेश जारी करेगा। फिलहाल इस मामले की एसआईटी जांच (SIT investigation) की जा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीरभूम हत्याकांड पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।


राज्य ने सीबीआई या एनआईए जांच के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच कर रहा है और उसे समय दिया जाना चाहिए। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत अधिकारी की हत्या के कथित तौर पर विरोध स्वरूप मंगलवार तड़के बोगतुई गांव में करीब एक दर्जन झोपड़ियों में आग लगा दी गई जिसमें दो बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई।

दो दिन तक सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि वह दलीलों पर विचार के बाद आदेश पारित करेगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने कहा कि सीबीआई या एनआईए जांच शुरू करने के लिए तैयार हैं यदि हाई कोर्ट इस संबंध में आदेश पारित करता है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त रुख अख्तियार करने और टीएमसी के सहयोगियों सहित बीरभूम हत्याकांड के सभी संदिग्धों को पकड़ने का आदेश देने के कुछ घंटे बाद, पुलिस ने गुरुवार को तीर्थनगरी तारापीठ स्थित एक होटल के पास से तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अनारुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया।

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