
जबलपुर। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के करीब डेढ़ सौ पुलिस कर्मियों की मौत होने के बाद उनके आश्रितों को 50 लाख की सहायता राशि उपलब्ध न होने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मंगलवार को हुई सुनवाई दौरान शासन की ओर से जवाब के लिये समय की राहत चाही गई, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
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