
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. शीर्ष न्यायालय अब 10 मई को अपना निर्णय देगी. दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यह तय करेगा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं?
उच्चतम न्यायालय उस मामले की सुनवाई कर रही है जिसमें उसने मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित सीटों को फिर से सामान्य श्रेणी में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था.
केंद्र ने अपने आवेदन में न्यायालय से पिछले साल 17 दिसंबर के उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और फिर से सामान्य वर्ग के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है.
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