
कोलंबो। श्रीलंका मंत्रिमंडल (Sri Lanka Cabinet) ने 1951 के पुराने कानून को दरकिनार करते हुए मुस्लिम महिलाओं (muslim women) को सामान्य कानून – श्रीलंका विवाह पंजीकरण अध्यादेश के तहत शादी करने की अनुमति(Common Law – Permitted to marry under the Sri Lanka Marriage Registration Ordinance) दे दी है। मुस्लिम कार्यकर्ता एवं विद्वान दशकों से मुस्लिम विवाह एवं तलाक अधिनियम Muslim Marriage and Divorce Act (MMDA)के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अभी तक इसी कानून के तहत मुस्लिम लड़कियों (muslim women) की शादी की व्यवस्था थी।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved