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32,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली राहत, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी

December 03, 2025

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के प्राथमिक स्कूलों में 32,000 शिक्षकों की नौकरी (teachers jobs) बरकरार रहेगी. कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है. इससे प्राथमिक शिक्षकों में खुशी की लहर है. हालांकि, अब एक और ट्विस्ट आ गया है. डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में SIL (विशेष अनुमति याचिका) फाइल करेगी.

हाई कोर्ट के फैसले पर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस फैसले में संस्थागत भ्रष्टाचार को थोड़ी राहत दी गई है. यह भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा. अगर संस्थागत तौर पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, अदालत में जो जानकारी पेश की गई है, उसे कानूनी नजरिए से नहीं माना गया तो भविष्य में उन्हें भ्रष्टाचार करने की थोड़ी छूट मिल जाएगी.


  • दूसरी ओर वकील और तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने सीपीएम और बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने अभिजीत गंगोपाध्याय पर निशाना साधा है. बनर्जी ने कहा, 32,000 नौकरियां छीनने के बाद जो लोग कभी अभिजीत गंगोपाध्याय को भगवान कहते थे, अब वो अभिजीत गंगोपाध्याय को शैतान कह रहे हैं. उन्होंने न्यायपालिका को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कर दिया. हमने देखा है कि वह कैसे राजनीति में आए हैं. पश्चिम बंगाल में सीपीएम-बीजेपी गठजोड़ के तहत जिस तरह से शिक्षकों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, वह बहुत अच्छा संकेत नहीं है.

    तत्कालीनजस्टिसअभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने फैसले में पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. उन्होंने पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया में खामियों की बात कहते हुए नौकरी रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती दी गई थी. आज कलकत्ता हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है. खंडपीठ ने आदेश दिया कि 32,000 शिक्षकों की नौकरियां बनी रहेंगी. अगर 9 साल के लंबे अंतराल के बाद नौकरियां रद्द की जाती हैं तो प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होंगी.

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