
– अंकिता कंस्ट्रक्शन कम्पनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
भोपाल। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh) ने सीवेज परियोजना लाऊखेड़ी में हुई दुर्घटना (accident in sewage project laukhedi) में दोनों मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। मंत्री ने इस आशय के आदेश नगरपालिक निगम के आयुक्त केवीएस चौधरी को दिये हैं। उन्होंने अंकिता कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पर्याप्त सुरक्षा मानकों को लागू नहीं करने और अपने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करने के संबंध में अनुबंध के अनुसार पेनाल्टी अधिरोपित करने के निर्देश भी दिये।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने मंगलवार को भोपाल को पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है कि सीवेज परियोजना में अंकिता कंस्ट्रक्शन के दो कर्मचारियों की मौत नगर निगम आयुक्त की प्राथमिक जांच में प्रथमदृष्ट्या सुरक्षा मानकों की कमी के कारण घटना घटित होना पाया गया है। यह तथ्य भी सामने आया है कि मृतक श्रमिक नाबालिग था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंकिता कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने आपराधिक कृत्य किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर अपराध करने तथा नाबालिग श्रमिक को कार्य में रखे जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाए।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को दोपहर में परियोजना की जांच के दौरान अंकिता कंस्ट्रक्शन कम्पनी के फील्ड इंजीनियर दीपक कुमार सिंह निवासी कुशीनगर एवं श्रमिक भरत सिंह निवासी झाबुआ की सीवेज मेन होल में गिरने से मौत हो गई थी। (एजेंसी, हि.स.)
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