
भोपाल। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्न्ता निवारण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। इसके दायरे में सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थान आएंगे। अब कोई भी निजी अस्पताल, डाक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं देने से इन्कार नहीं कर सकेगा। गृह विभाग ने यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। प्रदेश में कोरोना के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले समय में निजी अस्पतालों की सेवाएं लेनी होंगी।
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