
इस्लामाबाद । पाकिस्तान (Pakistan) की एक सत्र अदालत (Court) ने एक व्यक्ति को उसकी बचपन की दोस्त नूर मकद्दम की हत्या के लिये कुसूरवार पाते हुये उसे मौत की सजा (Death Penalty) सुनाई है.अदालत ने उसे लड़की को प्रताड़ित कर उसका रेप (rape) करने और उसके बाद उसका सिर धड़ से अलग करने के आरोप में दोषी पाते हुये सजा-ए-मौत दी है.
शादी करने से इंकार करने पर पार की हैवानियत की हदें
दोषी व्यक्ति एक उद्योगपति परिवार से संबंध रखता है और उसका नाम जहीर जाफर है. जाफर को नूर मुकद्दम की हत्या का दोषी पाया गया है. नूर मुकद्दम (27) जहीर जाफर की दोस्त थी. नूर मुकद्दम ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था. 20 जुलाई, 2021 को जहीर जाफर के निवास पर मुकद्दम का शव मिला था.
पूर्व नियोजित हत्या के मामले में किया था गिरफ्तार
सूत्रों के अनुसार नूर के पिता पूर्व राजनयिक शौकत की शिकायत पर पुलिस ने जहीर जाफर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी और उसे पूर्व नियोजित हत्या के आरोपों में गिरफ्तार किया था. गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अता रब्बानी ने फैसला सुनाया जिसे उन्होंने मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया था.
माता पिता को किया बरी
न्यायाधीश रब्बानी ने जहीर जाफर को पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुये मौत की सजा सुनाई है. हालांकि अदालत ने जहीर के पिता जाकिर जाफर, मां अस्मत आदमजी और उसके निजी रसोइये को इस मामले में निर्दोष पाते हुये बरी कर दिया है लेकिन उसके दो घरेलू सहायकों-इफ्तिखार और जमील को 10-10 साल कैद की सजा सुनायी है.
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