
इंदौर। इंदौर (Indore) के वरिष्ठ पत्रकार (Journalist) महेंद्र बापना (Mahendra Bapna) एक्सीडेंट केस (Accident Case) में जिला कोर्ट (District Court) ने फैसला सुनाया। इंदौर जिला कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (Reliance General Insurance Company) को आदेश दिया है कि पत्रकार महेंद्र बापना के परिवार को 54 लाख 87 हजार 500 रुपए का मुआवजा दें। इसके साथ ही करीब 20 लाख रुपए का ब्याज भी दें।
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