
चंडीगढ़ । गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर पंजाब (Punjab) को दहलाने की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी है। होशियारपुर पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर (Counter Intelligence Jalandhar) के साथ संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (Babbar Khalsa International) के चार आतंकियों (terrorists) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग ढाई किलोग्राम आरडीएक्स से बना शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण और दो अवैध पिस्तौल बरामद की गई हैं। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था।
पंजाब के डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दिलजोत सिंह, हरमन सिंह उर्फ हैरी उर्फ हर्री, अजय उर्फ मेहरा और अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श कंदोला के रूप में हुई है। सभी आरोपी नवांशहर जिले के राहों क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद विस्फोटक का इस्तेमाल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लक्षित आतंकी हमले के लिए किया जाना था। इसके अलावा आज ही स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल अमृतसर ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान तरनतारन के गांव दीनेवाल निवासी शरनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। उससे एक हैंड ग्रेनेड, एक मॉडर्न पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान पर बड़े हमले की तैयारी में था। समय रहते की गई इस कार्रवाई से संभावित आतंकी हमले को टाल दिया गया। अमृतसर में संबंधित धाराओं के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
सीमा पार से हथियार मंगवाए, फिरोजपुर और अमृतसर ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते भिजवाए
काउंटर इंटेलिजेंस विंग पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए विस्फोटकों के संबंध में एक महत्वपूर्ण सुराग का काफी समय से पीछा कर रही थी। इसी आधार पर पता चला कि राहों क्षेत्र के इन संदिग्धों को हथियार और विस्फोटक सौंपे गए थे ताकि वे गणतंत्र दिवस पर कोई बड़ी वारदात अंजाम दे सकें। संदिग्धों पर कई दिनों तक गुप्त निगरानी रखी गई और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद उन्हें दबोच लिया गया।
होशियारपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मलिक ने बताया कि विदेशी बैठे बब्बर खालसा के संचालकों ने सीमा पार फिरोजपुर और अमृतसर ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते हथियार भिजवाकर यह मॉड्यूल तैयार किया था। इस संबंध में गढ़शंकर थाने में भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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