नई दिल्ली। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ और विवादित बयान देने के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों से जुड़ा बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, Bidhanagar Cyber Crime Police Station में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी के भाषणों से सार्वजनिक शांति भंग होने और समाज में तनाव फैलने की आशंका थी। शिकायत में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ कथित तौर पर धमकी भरे शब्दों के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया है।
यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को कथित विवादित भाषणों के वीडियो लिंक भी उपलब्ध कराए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 15 मई को औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया।
एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 192, 196, 351(2) और 353(1)(c) के साथ-साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आक्रामक भाषा का प्रयोग किया गया था।
एफआईआर में कहा गया है कि भाषणों की सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती थी। मामले की जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर सोमनाथ सिंघा रॉय को सौंपी गई है।
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