
नई दिल्ली। पैकेजिंग मशीनों के कारोबार से जुड़े चर्चित ट्रेडमार्क विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अंतरिम आदेश के तहत दिल्ली स्थित ‘प्राइम पैक दिल्ली’ के गोदाम पर छापेमारी कराई। कार्रवाई के दौरान कथित रूप से ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित मशीनों, स्टॉक तथा व्यापारिक दस्तावेजों को सील कर दिया गया।
यह मामला इंदौर स्थित पैकेजिंग मशीन व्यवसायी मेहुल सवजियानी की कंपनी ‘प्राइम पैक इंडिया’ द्वारा दायर किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी द्वारा पंजीकृत ट्रेडमार्क और ब्रांड पहचान का अवैध उपयोग कर ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। करीब 2 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा भी किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से इंदौर की लॉ फर्म वायुक्ति लीगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पक्ष रखा। प्रस्तुत साक्ष्यों पर प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद न्यायालय ने 2 जून 2026 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए एक लोकल कमिश्नर नियुक्त किया। इसके बाद 4 जून 2026 को लोकल कमिश्नर ने पुलिस बल की मौजूदगी में दिल्ली स्थित गोदाम पर औचक निरीक्षण और कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान गोदाम में मौजूद पैकेजिंग मशीनों, उपकरणों और स्टॉक को मौके पर ही सील कर दिया गया। साथ ही व्यापारिक रिकॉर्ड, बिल बुक, आयात (इंपोर्ट) से संबंधित दस्तावेज और शिपिंग रिकॉर्ड भी सुरक्षित कर सील किए गए, ताकि कथित कारोबार और टर्नओवर का आकलन किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, लोकल कमिश्नर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर अदालत मामले में आगे की सुनवाई करते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगी।
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