
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल पंपों को बेचे जा रहे पेट्रोल में इथेनॉल का प्रतिशत बताने और बिल में भी इथेनॉल का प्रतिशत लिखने का निर्देश देने की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया. जस्टिस एमएम सुंदेश और पीबी वराले की बेंच ने यह फैसला किया. याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि रसीद देखिए, इसमें इथेनॉल का कोई जिक्र नहीं है. मुझे यह जानने का अधिकार है.
गोस्वामी ने कहा कि पिछली बार अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि यह एक प्रयोग था. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सरकार हलफनामे पर यह बात कहें. इस पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें जवाब दे. गोस्वामी ने कहा कि मुझे नहीं, भारत के नागरिकों को. हमें यह जानने का अधिकार है कि हम क्या खरीद रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की छूट दी.
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