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जुर्माना माफ, लेकिन समोसा-चाय खिलाए कंपनी;चेक बाउंस केस में HC का आदेश

September 26, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए चेक जारी करने वाली कंपनी पर लगा जुर्माना तो माफ कर दिया है, लेकिन कंपनी को अनोखा दंड भी दिया है. इसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को चाय समोसा खिलाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कंपनी को एक हफ्ते के अंदर इस दंड का भुगतान करना होगा.

मामला इंडस बिर्रा बेवरेजेज कंपनी का है. चेक बाउंस मामले में लोअर कोर्ट से 50 हजार का जुर्माना लगने के बाद कंपनी ने जुर्माना माफी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ में हुई. कोर्ट ने कंपनी की दलील सुनने के बाद जुर्माना तो माफ कर दिया, लेकिन साथ ही निर्देश दिया कि कंपनी एक हफ्ते के अंदर दिल्ली बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों को चाय समोसे खिलाए.


  • इंडस बिर्रा बेवरेजेज कंपनी के खिलाफ विभिन्न अदालतों में चेक बाउंस के कई मामले चल रहे थे. इन मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने सत्र अदालत के आदेश को छिपाया और अलग अलग अदालतों के समक्ष अलग-अलग बयान दिए. यही नहीं अपने पक्ष में आदेश पाने के लिए कंपनी ने कोर्ट को गुमराह भी किया. इस मामले में अदालत ने 20 अगस्त को कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

    कोर्ट के इस आदेश के बाद कंपनी ने जुर्माना माफी के लिए फिर हाईकोर्ट में नई याचिका लगा दी. इसमें अपनी परिस्थितियों का ब्यौरा दिया. जिसे देखते हुए कोर्ट ने जुर्माना तो माफ कर दिया, लेकिन कंपनी पर एक अनोखा दंड लगाया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी एक हफ्ते के अंदर डीएचसीबीए के सभी कर्मचारियों को चाय-समोसा खिलाए.

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