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2013 से ट्रैफिक पुलिस बल की कमी उसकी भरपाई के लिए आजतक क्या किया- हाई कोर्ट

October 13, 2026

डेस्क: उपरोक्त टिप्पणी हाई कोर्ट (High Court) ने शहर (City) के बिगड़े ट्रैफिक अपात्रों (Traffic Violators) द्वारा हूटर सायरन लगी गलत या बिना नम्बर प्लेट वाली गाड़ियों की खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गौरतलब है उक्त मामले को लेकर लगभग आधादर्जन याचिकाएं न्यायालय के समक्ष चल रही है. याचिकाकर्ता पूर्व पार्षद महेश गर्ग की और से अधिवक्ता मनीष यादव अधिवक्ता पंडित करण बैरागी ने न्यायालय को पिछली सुनवाई में हुए आदेश की और आकर्षित करते हुए. तर्क रखे कि न्यायालय ने प्रशासन से बल की कमी और ट्रैफिक जाम से निजात के लिए क्या क्या कदम उठाए गए के बारे में पूछा था आज भी अधिवक्ता मनीष यादव अधिवक्ता ने कड़ी आपत्ति लेते हुए बोला आज भी सभी जगह ट्रैफिक के हाल बेहाल है. पुलिस केवल ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान में व्यस्त रहती है, बल की कमी दूर नहीं की गई जिस पर कोर्ट ने भी सरकार से सवाल किया कि आपने इतने सालों में कितनी भर्तियां की है. स्पष्ट करे प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई जी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और विस्तृत आदेश पारित करने हेतु फैसला सुरक्षित रखा है.

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