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सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें बढ़ीं, क्राइम ब्रांच ने भेजा समन

October 22, 2026

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे (Ashutosh Ranka and Ajinkya Shinde) की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सौरव दास और आशुतोष रांका (Sourav Das and Ashutosh Ranka) को समन जारी कर आज अपने कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है। दोनों को राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में दोपहर 12 बजे उपस्थित होना होगा। यहां उनसे मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे।

इससे पहले बुधवार को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सौरव दास और आशुतोष रांका को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड पर तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत में दोनों नेताओं ने लिखित हलफनामा देकर आश्वासन दिया था कि जब तक जंतर-मंतर क्षेत्र डी-नोटिफाई रहेगा, वे वहां न तो शांति भंग करेंगे और न ही किसी प्रदर्शन का आह्वान करेंगे।

दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का तर्क था कि उनके बयानों में विरोधाभास है और उनकी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। हालांकि, उनके वकील की ओर से बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में ऐसा नहीं करने के आश्वासन के बाद मजिस्ट्रेट ने आगे हिरासत में रखने की जरूरत को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे निर्धारित की गई है।



  • दोनों नेताओं की रिहाई का सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं को तिरंगा फहराने के कारण नहीं, बल्कि पीस बॉन्ड (शांति बनाए रखने के बंधपत्र) के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

    14 अक्टूबर को लिया गया था हिरासत में

    सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत निवारक कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने प्रतिबंधित और डी-नोटिफाई किए जा चुके जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर बिना अनुमति प्रवेश किया तथा पहले से भरे गए शांति बॉन्ड का उल्लंघन किया।

    19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया था। अब रिहाई के बाद क्राइम ब्रांच की ओर से जारी समन ने दोनों नेताओं की कानूनी मुश्किलों को एक बार फिर बढ़ा दिया है।

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