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MP में फिर लव जिहाद, महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालकर किया दुष्कर्म, नाबालिग बेटी को भी बनाया निशाना

November 01, 2026

खंडवा। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खंडवा जिले (Khandwa district) से एक बेहद संगीन मामला सामने आया है। हरसूद निवासी एक आरोपी द्वारा महिला का शारीरिक शोषण करने, उसे ब्लैकमेल करने और उस पर तथा उसकी नाबालिग बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, BNS की गंभीर धाराओं (धारा 64-2) और SC-ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई है।

लंबे समय से ब्लैकमेलिंग और 8 से 10 लाख रुपए ऐंठने का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी फारुख लंबे समय से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। महिला ने करीब एक साल पहले उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी उसकी नाबालिग बेटी का भी धर्म परिवर्तन कराने के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उससे 8 से 10 लाख रुपए भी ले लिए हैं। महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की है कि आरोपी को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो समाज में एक मिसाल बने।

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हिंदू संगठनों का विरोध, कठोर सजा की मांग
मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उसे सख्त से सख्त सजा (फांसी) दिए जाने की मांग की है। माधव झा, हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी ने कहा कि इस तरह के कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

आरोपी की तलाश जारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। सिटी एसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (2) और SC-ST एक्ट की धाराएं जोड़ी हैं। पुलिस द्वारा आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इसके साथ ही, पीड़िता द्वारा लगाए गए आर्थिक लेनदेन (रुपए ऐंठने) के आरोपों की सत्यता की जांच बैंक स्टेटमेंट के आधार पर की जा रही है।

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