दृष्टिबाधित परीक्षार्थी को हाईकोर्ट से राहत, डीएवीवी को परीक्षा में अतिरिक्त समय देने के निर्देश

इंदौर: एक दृष्टिबाधित परीक्षार्थी को हाई कोर्ट से राहत मिली है . कोर्ट ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) को उसे केंद्र सरकार बीके आदेश के परिओडल्न में परीक्षा में अतिरिक्त समय देने के निर्देश दिए हैं. मामला इस प्रकार है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगो को परीक्षार्थी को प्रति घंटा 20 मिनिट का अतिरिक्त समय अतिरिक्त देने का प्रावधान है.

परंतु डीएवीवी द्वारा उस आदेश में शर्ते लगा कर उक्त समय की कटौती कर दी गई जिसे आहत होकर एम ए की थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे रही इस्लामिया करिमिया कॉलेज की दृष्टि बाधित छात्रा राबिया खान ने वकील आयुष अग्रवाल और अब्दुल हसीब काज़ी के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जारी दिशा निर्देश का पालन किया जावे और दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को तीन घंटे के पेपर में 60 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षा में दिया जाए.

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