अवैध प्लाटिंग कर रहे संग्राम बिल्डकान व प्यासी डेवलपर आए प्रशासन के रडार पर!

  • अवैध कॉलोनी तैयार करने वालों पर होगी कार्रवाई, तीन को जारी हुआ नोटिस

जबलपुर। अवैध कालोनियों के विरुद्ध प्रशासन भले ही सख्ती के संकेत दे रहा हो, लेकिन अवैध कालोनाइजरों के हौंसले कम नहीं हो रहे। पनागर तहसील के अंतर्गत ग्राम सूखा में अवैध कॉलोनी काटे जाने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में कालोनी सेल के प्रभारी अधिकारी एवं एसडीएम जबलपुर पीके सेनगुप्ता ने अवैध कालोनी काटने वाले तीन कालोनाइजरों को नोटिस जारी किया है। इस मनमानी की शिकायत पर प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित कालोनाइजरों से 28 फरवरी तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। एसडीएम पीके सेनगुप्ता ने कहा कि अगर दी गई समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल पीके सेनगुप्ता द्वारा बताया गया कि इस मामले में नितेन्द्र अग्रवाल की ओर से लिखित शिकायत पेश की गई थी।


इस शिकायत में उल्लेख किया गया है कि शैलेन्द्र दुबे, निवासी 138 वार्ड नम्बर-3 दमोह हास्पिटल के सामने दमोह, संग्राम बिल्डकान द्वारा प्रोप्राइटर संग्राम सत्पंथी, निवासी 861 मंडला रोड बिलहरी तिलहरी जबलपुर और प्यासी डेवलपर्स द्वारा डायरेक्टर दीपिका नामदेव निवासी 1067 नई बस्ती माढ़ोताल जबलपुर द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इनके द्वारा ग्राम सूखा के खसरा नम्बर 307 के अनेक बटांकों में करीब 59 हजार 340 वर्गफीट भूमि पर अवैध तरीके से कालोनी का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य के रूप में खसरा नम्बर और कालोनी के नक्शे की प्रति भी दी गई है।

दस्तावेज जमा करने होंगे
न्यायालय एसडीएम ने आदेश दिया है कि 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक कालोनाइजर लायसेंस, विकास अनुज्ञा, डायवर्सन, टीएंडसीपी द्वारा स्वीकृत नक्शा और रेरा का पंजीयन प्रमाण पत्र हर हाल में प्रस्तुत किया जाए। समय पर दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए जा पाने पर पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-घ की उप धारा-3 के प्रविधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

Leave a Comment