भोपाल। राजधानी की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मसूद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मसूद पर इकबाल मैदान में दो हजार लोगों की भीड़ जमा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मसूद के खिलाफ तलैया थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा-153 ए के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया है। उधर, नगर निगम उनके कॉलेज की बिल्डिंग परमिशन में घालमेल का सुराग तलाश रहा है। आरिफ मसूद ने कॉलेज के निर्माण के लिए वर्ष 1999 में नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा से अनुमति मांगी थी। तब निगम ने बड़े तालाब के कैंचमेंट एरिया में जमीन होने का हवाला देते हुए निर्माण अनुमति देने से इंकार कर दिया था। वर्ष 2005 में मामला न्यायालय तक पहुंचा। तब यह आदेश दिया कि निर्माणकर्ता कोर्ट में पेश किए गए नक्से के मुताबिक निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज का निर्माण तय नक्से के मुताबिक भी नहीं किया गया। साथ ही अतिरिक्त भूमि को निर्माण के दायरे में लिया गया। निर्माण को लेकर नगर निगम के तत्कालीन सहायक यंत्री आरएच जैदी ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत वर्ष 2004 में नोटिस जारी किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। नगर निगम ने वर्ष 2005 में हाई कोर्ट जबलपुर में आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। यह मामला वर्तमान में विचाराधीन है। वर्ष 2005 के बाद भी विवादित कॉलेज भवन के निर्माण को लेकर नगर निगम में शिकायतें दर्ज कराई गई। शिकायत को लेकर नगर निगम ने उत्तर भी दिए। इसमें बताया गया कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही नगर निगम की जांच भी जारी है। ऐसे ही नगर निगम ने 15 साल निकाल दिए। जब कार्रवाई के लिए दबाव बना तो तोडऩे की कार्रवाई की गई।
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