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आर्यन खान को शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट


मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड मेगास्टार (Bollywood Megastar) शाहरुख खान के बेटे (Shahrukh Khans son) आर्यन खान (Aryan Khan) को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को कहा कि उन्हें हर शुक्रवार (Friday) को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होने (Attend NCB office) की आवश्यकता नहीं (Not Required) है।


हाईकोर्ट ने आर्यन की जमानत की उस शर्त में बदलाव किया है, जिसके तहत उन्हें हर शुक्रवार को यहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कार्यालय में अनिवार्य रूप से हाजिरी दर्ज करानी होती थी।न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को यहां एनसीबी मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, आर्यन खान को जब भी आवश्यक हो, दिल्ली के एनसीबी विशेष जांच दल के समक्ष उपस्थित रहना चाहिए, बशर्ते उन्हें 72 घंटे का अग्रिम नोटिस दिया जाए। मुंबई से बाहर यात्रा करने के लिए आर्यन खान की याचिका पर, अदालत ने कहा कि उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम पहले से जांच अधिकारी के समक्ष जमा कराना होगा।

उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी, क्योंकि इस मामले को अब दिल्ली एसआईटी द्वारा संभाला जा रहा है और मीडिया की बड़े स्तर पर उपस्थिति के कारण बॉलीवुड हस्ती के बेटे को प्रत्येक शुक्रवार को आने-जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
एनसीबी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेष लोक अभियोजक एस. शिरसत ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि मामला अब एसआईटी दिल्ली द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है, इसलिए (शुक्रवार को अनिवार्य उपस्थिति) शर्त को उस सीमा तक संशोधित किया जा सकता है कि जब उन्हें एसआईटी द्वारा बुलाया जाए, वह तब पेश हो जाएं।

मुंबई एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने 1 अक्टूबर को लग्जरी जहाज, कार्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था और आर्यन खान को ड्रग्स लेने के आरोप में अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया था। अगले दिन (2 अक्टूबर), उन्हें और सात अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक विभिन्न आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही खूब हंगामा देखने को मिला था।हालांकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, लेकिन आर्यन खान ने 28 अक्टूबर को जमानत मिलने तक एनसीबी और न्यायिक हिरासत में लगभग चार सप्ताह बिताए और बाद में मामले को आगे की जांच के लिए एजेंसी की दिल्ली टीम को सौंप दिया गया। एनसीबी जांच के दौरान, इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अधिकांश को अब जमानत मिल चुकी है।

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