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आसाराम के बेटे नारायण साई को बड़ा झटका, दो हफ्ते की मिली फरलो पर SC ने लगाई रोक

अहमदाबाद. सूरत की दो बहनों के साथ दुष्‍कर्म के मामले में जेल में बंद नारायण साईं (Narayan Sai) की फरलो (Furlough) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने साईं को दो हफ्ते की फरलो दी थी। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। नारायण साईं दुष्कर्म के मामले में सूरत की लाजपोर जेल में बंद है। इससे पहले कई बार नारायण साईं जमानत के लिए भी गुहार लगा चुका था लेकिन उसकी जमानत याचिका मंजूर नहीं हुई थी।

जानकारी के मुताबिक एसजी तुषार मेहता हाईकोर्ट के जून के आदेश को चुनौती देने के लिए गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए थे। इससे पहले नारायण साईं ने 14 दिन की फरलो की गुहार लगाई थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने साईं की याचिका मंजूर की थी।



गुजरात के सूरत स्थित आश्रम में दो बहनों से दुष्कर्म के मामले में सेशंस कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। नारायण साईं साल 1997 से महिला का यौन उत्पीड़न कर रहा था। इस मामले की शिकायत साल 2013 में दर्ज कराई गई थी, लेकिन महिला को इंसाफ मिलने में 22 साल लग गए। अक्टूबर 2013 में नारायण साईं पर सूरत की रहने वाली महिला ने बलात्कार (rape) का अरोप लगाया। पीड़िता नारायण साईं के आश्रम की साधिका थी और उसने नारायण साईं पर आश्रम में ही रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता का ये भी आरोप था कि नारायण साईं की ओर से उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं।

पीड़िता ने तमाम धमकियों के बावजूद रेप की शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया। वो और उसके पिता न्याय के लिए लड़ते रहे और आखिरकार दिसंबर, 2013 में नारायण साईं को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

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