उत्तर प्रदेश देश

मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गैंगस्टर मामले में पत्नी की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ: माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफशा अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर अग्रिम जमानत देने से किया इंकार कर दिया है. गैंगस्टर मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर अफशा अंसारी ने याचिका दाखिल की थी. बता दें कि मऊ के दक्षिण टोला थाने में अफशा अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है. इसी मामले को लेकर अफशा अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अफशा अंसारी फरार है. मऊ पुलिस ने जुलाई में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, विधायक पुत्र अब्बास अंसारी और बहनोई को भगोड़ा घोषित किया था.माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा, लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने, धोखाधड़ी कर विधायक निधि निकालने का केस दर्ज है.


ईडी ने 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया केस
ईडी ने मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से इस साल 9 मई, फिर मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और विधायक भतीजे शोएब अंसारी से 10 मई को और बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी से 20 मई को पूछताछ की थी.

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