इंदौर न्यूज़ (Indore News)

हाई कोर्ट के आदेश से आठ माह की दूधमुंही बच्ची मां को मिली

पिता विवाद कर सूरत ले गया था, सिन्धी मध्यस्थता केंद्र पहुंचा था मामला

इंदौर। हाई कोर्ट (Highcourt) के आदेश से दूधमुंही आठ माह की बच्ची मां को मिल गई। विवाद के बाद पिता उसे सूरत ले गया था। पुलिस की मदद सेबच्ची को मां के सुपुर्द किया गया। मामला इस प्रकार है कि राजरानी नगर (राऊ) निवासी ज्योति का सूरत निवासी विजय से 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। ज्योति ने इंदौर में एक पुत्री को जन्म दिया। पिता करीब 3 माह की उम्र में ही विवाद कर स्टाम्प पर जबरदस्ती तलाकनामे पर हस्ताक्षर कराकर पुत्री को 2 जुलाई 2023 को सूरत लेकर चला गया। सिन्धी पंच मध्यस्थता एवं विधि परामर्श केन्द्र के किशोर कोडवानी ने बताया कि केंद्र पर इसकी शिकायत ज्योति ने 28 जुलाई 2023 को की। फोन पर चर्चा उपरांत विजय अपना पक्ष रखने नहीं आया तो समाधान केन्द्र के एडवोकेट निखिल बसंतानी ने 24 नवंबर को हाई कोर्ट (Highcourt) की इन्दौर बेंच में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने सात दिन में बच्ची मां को दिलाने और जवाब प्रस्तुत करने की तारीख निर्धारित की। एडवोकेट बसंतानी ने बताया कि 28 नवंबर को थाना राजेन्द्र नगर महिला पुलिस की टीम लेकर सूरत गई और पंचनामा बनाकर बच्ची को पिता से लेकर मां के सुपुर्द कराकर इंदौर लाए। अब पति-पत्नी के मध्य विवाद का केस हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी आज पेशी है।


इंदौर के अधिवक्ता का सीजेआई द्वारा सम्मान
इंदौर। इंदौर के युवा अधिवक्ता डॉ अजिंक्य स. डगांवकर द्वारा लिखी गई ईबुक मॉडर्न एरा ऑफ ज्युडिशियरी को लेकर उनका दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्मान हुआ। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि थे और कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा संविधान दिवस समारोह में उनका सम्मान हुआ।

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