नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सीबीआई (CBI) ताजा स्थिति की एक नई रिपोर्ट (A new report of the Latest Situation) दाखिल करे (Should File) । आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ताजा स्थिति की एक नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है । सीजेआई ने सीबीआई को अगली सुनवाई तक ताजा स्थिति की एक नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है ।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई । पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा । वरिष्ठ वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे दिया गया था, अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि पुलिस स्टेशन में दोपहर 2:55 बजे की गई थी। एसजी मेहता का कहना है कि वह हम सभी की बेटी हैं।
सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा। एसजी मेहता ने बताया आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी लगभग 15-20 मिनट हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी विचार कर रही है । केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह न्यायालय द्वारा पारित आदेश का “जानबूझकर पालन न करने” के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करे ।
22 अगस्त को हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच जारी रखने के अलावा 14 अगस्त की रात अस्पताल परिसर में हुई तोड़फोड़ के संबंध में सीबीआई और कोलकाता पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में लेने को कहा था।
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