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पेगासस कांड: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया हलफनामा, 13 सितंबर तक टली सुनवाई

नई दिल्ली। पेगासस जासूसी मामले (Pegasus spy case) पर केंद्र सरकार (central government) को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreem Court) में हफनामा दायर करना था, लेकिन सरकार की ओर से दायर नहीं किया गया। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने बताया कि कुछ कारणों से हलफनामा अभी दाखिल नहीं हो पाया है, सॉलिसीटर जनरल मेहता ने शीर्ष अदालत से इस पर अपनी रिपोर्ट (Report) देने के लिए समय की मांग की, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी। मामले की अगली सुनवाई अब 13 सिंतबर को होगी।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण (Chief Justice NV Raman) की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 17 अगस्त को याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस (Notice) जारी करते हुए साफ किया था कि वह नहीं चाहती कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी चीज का खुलासा करे। जैसे ही आज मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ कठिनाइयों के कारण हलफनामा, दायर नहीं किया जा सका है।  

एन राम की याचिका पर सुनवाई
पीठ में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल हैं। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच के लिए याचिका दायर की गई है। एन राम के वकील कपिल सिब्बल पक्ष को रख रहे हैं।

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