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फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट, जानिए क्या है मामला

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने यहां की एक अदालत में मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है.

अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा ईडी द्वारा की जा रही जांच 2004 और 2009 के बीच कथित वित्तीय हेराफेरी के बारे में है. ईडी पहले ही 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है. इसमें अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी शामिल है.


ईडी ने दावा किया कि उसकी अब तक की जांच से ‘पता चला है कि अहसान अहमद मिर्जा ने जेकेसीए के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर 51.90 करोड़ रुपये के जेकेसीए कोष का दुरुपयोग किया था और अपनी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक देनदारियों को निपटाने के लिए अपराध की आय का इस्तेमाल किया था.’ ईडी ने श्रीनगर के राममुंशी बाग थाना में दर्ज एक मामले के आधार पर जेकेसीए पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू की.

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