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सिनेमा हॉल से जुड़ी नई SoP जारी, पढ़िए


चेन्नई । देशभर (Chennai) में 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ थियर्टस (Open theater) खोलने की इजाजत दे दी गई है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने कोरोना वायरस (Corona virus) के प्रसार को रोकने के लिए सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए एसओपी का एक नया सेट भी जारी किया है. नए एसओपी के अनुसार, 1 फरवरी से देशभर में 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ सिनेमाघर खोले जा सकेंगे.



गौरतलब है कि मार्च महीने में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ सिनेमाहॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे. अब, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए सिनेमाघरों, सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों की बैठने की क्षमता को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की अनुमति दी है.

इसके लिए मंत्रालय द्वारा कुछ गाइलाइन जारी की गई है, जिसका पालन करना अनिवार्य है. जो किस प्रकार हैंः-

1. सभागार, आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.
2. सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य है.
3. सिनेमाहॉल के कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर सैनेटाइजर का लोगों के लिए रखना अनिवार्य है.
4. थूकना सख्त वर्जित होगा.
5. सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा.

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