भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

यौन प्रताडऩा के आरोपी अफसर को दी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

  • उपमहानिरीक्षक पंजीयक राजीव जैन पर दो साल पहले लगे थे आरोप
  • जांच में सही पाए गए थे तथ्य, प्रमुख सचिव ने की कार्रवाई

भोपाल। वाणिज्यिक कर विभाग ने पंजीयन विभाग में उप महानिरीक्षक राजीव जैन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। राजीव जैन फिलहाल जबलपुर में उपमहानिरीक्षक, पंजीयक के रूप में पदस्थ थे। उन पर दो साल पहले भोपाल में पदस्थ रहने के दौरान एक महिला अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा यौन प्रताडऩा और कार्यस्थल पर परेशान करने के आरोप लगाए गए थे। जांच के बाद इन आरोपों को सही पाया गया, लिहाजा अब उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वाणिज्यिक कर विभाग के उपसचिव रत्नाकर झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट शासन ने लंबित थी। हाईकोर्ट के दखल के बाद विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। वाणिज्यिक कर विभाग के उपसचिव ने इस संबंध में अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उपमहानिरीक्षक पंजीयक राजीव जैन पर भोपाल में पदस्थ वरिष्ठ उपपंजीयक रश्मि असीम सेन ने यौन प्रताडऩा और कार्यस्थल पर प्रताडि़त करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उप पंजीयक ने यह आरोप वर्ष 2018 में लगाए थे। उस दौरान उपमहानिरीक्षक पंजीयक राजीव जैन भोपाल के महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय में ही पदस्थ थे। आंतरिक परिवाद समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई, जिसमें आरोपों को सत्य पाया गया।

शिकायतकर्ता महिला पर अकेले में मिलने का बनाते थे दबाव
जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता महिला को उपमहानिरीक्षक पंजीयक द्वारा अकेले में मिलने के लिए दबाव डाला जाता था और न मिलने पर विभागीय कार्यों में अड़चनें, पीछा करना आदि अनैतिक कृत्य किए गए। इस मामले में समिति की जांच पूरी हो जाने के बाद भी उप महानिरीक्षक पंजीयक पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसको देखते हुए हाईकोर्ट में उपपंजीयक ने एक याचिका पेश की थी। इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी और लोक सेवा आयोग के नियमों के तहत 26 सितंबर 2020 को यह प्रशासकीय निर्णय लिया गया था कि उपमहानिरीक्षक पंजीयक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। इस संदर्भ में लोक सेवा आयोग ने 23 नवंबर को अपना अनुमोदन दिया। इसके बाद 25 नवंबर को राजीव जैन को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश जारी कर दिया गया।

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