
नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस भेजा है। भारतीय नागरिकता के बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आरोपों पर दाखिल रिवीजन पिटीशन पर कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। यह रिवीजन पिटीशन वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।
दिल्ली के वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने से साफ तौर पर मना कर दिया गया था। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता लेने से तीन साल पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया और TCR मंगवाया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।
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