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शराब की बोतल को कर्फ्यू पास मानें : विधायक

November 25, 2020

गजब की विसंगति… रात 10 बजे से curfew लागू और शराब दुकानें व अहाते साढ़े 11 बजे तक खुलेंगे तो जनता कैसे जाएगी?
इन्दौर। इंदौर सहित प्रदेश के अधिक कोरोना संक्रमित लगभग 8 शहरों में रात्रिकालीन curfew लागू किया गया है, जिसके चलते रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की अवधि रहेगी। वहीं इंदौर कलेक्टर ने 8 बजे से होटल-दुकान सहित सभी तरह के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन शराब की दुकानें और उससे लगे अहाते रात साढ़े 11 बजे तक खुले रहेंगे जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। वहीं कांग्रेस (Congress) विधायक ने भी तंज कसा कि क्या 10 बजे बाद लागू कर्फ्यू में शराब की बोतल को कर्फ्यू पास माना जाएगा..?
एक तरफ लोग विवाह समारोह के आयोजनों में की गई सख्ती से परेशान हैं। रात 10 बजे तक कैसे विवाह समारोह सम्पन्न करेंगे, क्योंकि प्रीतिभोज ही देर रात तक चलता है। दूसरी तरफ शराब की दुकानों को खुली रखने का विरोध हो रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की मजबूरी यह है कि वह लाइसेंस शर्तों के विरूद्ध आदेश जारी नहीं कर सकता। अन्यथा ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति करना पड़ेगी। वैसे ही 25 फीसदी आबकारी आय में कमी के चलते सभी जिला आबकारी अधिकारियों को नोटिस जारी हो गए हैं। इंदौर में भी रात साढ़े 11 बजे तक शराब दुकानों और उनके साथ लगे अहातों, जहां बैठकर पीने की सुविधा रहती है, कर्फ्यू के बाद खुले रहेंगे। इस पर देपालपुर कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने पूछा कि क्या रात 10 बजे बाद शराब को बोतल को कर्फ्यू पास माना जाएगा..? क्योंकि लोग घर से शराब दुकान और अहाते तक कैसे पहुंचेंगे और फिर घर लौटते वक्त उन्हें शराब की बोतल पुलिस जवानों को पास के रूप में दिखानी होगी।

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