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लखीमपुर केस में कोर्ट का यूपी सरकार पर वार, सैकड़ों किसानो में से सिर्फ 23 गवाह ही क्यों?

October 26, 2021

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence Case) में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मामले के सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने जल्द से जल्द दर्ज करवाए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। बता दें कि इस हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) को मामले के अन्य गवाहों के बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 164 के तहत दर्ज करने का भी निर्देश दिया. पीठ ने कहा, ‘हम संबंधित जिला न्यायाधीश को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत साक्ष्य दर्ज करने का कार्य निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपने का निर्देश देते हैं।


इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रैली में सैकड़ों किसान थे और सिर्फ 23 चश्मदीद होने का दावा किया है? फिर साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि हमने गवाही के लिए विज्ञापन जारी भी किया। वीडियो सबूत भी मिले हैं। जांच जारी है। हरीश साल्वे ने कहा कि यूपी सरकार सीलबंद लिफाफे में गवाहों के दर्ज बयान दे सकती है। सीजेआई ने कहा कि अगर आपके पास 23 चश्मदीद गवाह हैं तो हरेक पहलू और संभावना को तलाशिए और कदम बढ़ाइए। सीजेआई ने आगे कहा कि घटनास्थल पर 4000-5000 लोगों की भीड़ थी जिसमें कि सभी स्थानीय लोग थे और यहां तक कि घटना के बाद भी अधिकांश लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो फिर, इन लोगों की पहचान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि वहां जुटी भीड़ में बहुत से लोग सिर्फ सही से लोग जानकारी देने से कतराएंगे। मजबूत गवाहों की पहचान जरूरी है। क्या कोई गवाह घायल भी है? वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाइए। नहीं तो हमें लैब को निर्देश देना होगा। इसमें  गवाहों की सुरक्षा  सबसे अधिक जरूरी है। हम गवाहों की सुरक्षा का निर्देश देते हैं। सभी गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सने दर्ज करवाए जाएं।

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