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रेमडेसिविर जमाखोरी पर धनानी की याचिका खारिज करें-पाटिल


गांधीनगर। गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल(CR Patil) ने एक हलफनामे में कहा है कि विपक्ष के नेता (एलओपी) और कांग्रेस विधायक परेश धनानी (Dhanani) द्वारा भाजपा के सूरत(Surat) कार्यालय से रेमडेसिविर के अवैध वितरण को लेकर दायर याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय(High court) की ओर से खारिज कर दिया जाए। उनका दावा है कि उन्होंने कोई अवैध जमाखोरी नहीं की थी। पाटिल ने हलफनामे में कहा कि याचिका केवल पार्टी को बदनाम करने के लिए तथ्यों की पुष्टि किए बिना दायर की गई थी।



धनानी की जनहित याचिका के जवाब में 21 जून को दायर हलफनामे में, पाटिल ने प्रस्तुत किया है कि ‘वर्तमान याचिका भाजपा के खिलाफ राजनीतिक द्वेष और शिकायत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दायर की गई है’, क्योंकि याचिकाकर्ता और उनकी राजनीतिक पार्टी गुजरात में उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है।
पाटिल ने अपने हलफनामे में कहा, “प्रासंगिक समय में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन आदि की भारी मांग थी , पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, मैंने वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता और विधिवत निर्वाचित जन प्रतिनिधि (विधान सभा के सदस्य के रूप में) रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य आवश्यक आपूर्ति को जरुरी लोगों को देने के लिए जुटाए।”
पाटिल ने कहा है कि धनानी की जनहित याचिका में आरोपित रेमडेसिविर इंजेक्शन उनके द्वारा किसी भी स्थान पर जमा नहीं किए गए थे। पाटिल के हलफनामे में कहा गया है, “किसी भी समय.. रेमडेसिविर इंजेक्शन भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय सहित कहीं भी जमाखोरी के लिए नहीं रखे गए थे।”
हलफनामे में कहा गया है कि इंजेक्शन की उपलब्धता और सुविधा सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी वैधानिक प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से की गई थी। भाजपा नेता ने कहा कि याचिकाकर्ता को अदालत जाने से पहले एफडीसीए आयुक्त के जवाब का इंतजार करना चाहिए था और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें उठानी चाहिए थी।


		

		
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