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क्या परमाणु हमला करने के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से मंजूरी लेना जरूरी?


नई दिल्ली: क्या होगा अगर भारत को अपने किसी दुश्मन पर परमाणु हमला करने की नौबत आ जाए? सवाल काल्पनिक (Hypothetical) है लेकिन आज के जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड पर गौर करें तो अनिष्ट की आशंका से भरे इस काल्पनिक सवाल में सच्चाइयां भी छिपी हैं. भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन (Nuclear Doctrine of India) के अनुसार हमारा देश नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करता है. यानी भारत पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा. हालांकि, हमारी परमाणु नीति यह भी कहती है कि जैविक या रासायनिक हथियारों से भारत या भारतीय सेना के खिलाफ कहीं भी (Anywhere) बड़े हमले की स्थिति में, भारत परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प खुला रखेगा.

इंडिया की परमाणु नीति का विश्लेषण करने से इतना तो समझ आता है कि भारत अपने जखीरे से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब हमारा देश स्वयं ‘महाविनाश’ का शिकार हो चुका होगा. तो भारत द्वारा इस घातक और विध्वंसक जवाबी एटमी हमला करने की प्रक्रिया क्या होगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद अति गोपनीय फाइलों में सहेज कर रखा गया है. यहां पीएमओ की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि भारत की सरकार ने परमाणु हमला करने के लिए जिस नेशनल कमांड अथॉरिटी (Nuclear Command Authority) को बनाया है उसके अनुसार नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत बनी पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन प्रधानमंत्री को ही एटमी अटैक पर निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार है.

रायसीना हिल्स! भारत का VVIP और प्रीमियम एड्रेस
हालांकि प्रधानमंत्री परमाणु युद्ध पर फैसला लेने वाले सुप्रीम शक्ति हैं. लेकिन यहां एक और सुप्रीम कमांडर है और उसका पता बेहद महत्वपूर्ण है. ये एड्रेस है रायसीना हिल्स! हिन्दुस्तान का वो पता जो सुपर प्रीमियम और VVIP है. रायसीना हिल्स पर मौजूद 330 एकड़ में फैले राष्ट्रपति भवन में भारतीय गणराज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रहते हैं. 340 कमरे वाली इस भव्य इमारत में भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति और उनके पूरे स्टाफ का निवास है.


युद्ध की घोषणा करने का एक्सक्लूसिव अधिकार राष्ट्रपति के पास
भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 (Article 53) राष्ट्रपति के सैन्य अधिकारों की व्याख्या करते हुए उन्हें भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर बताता है. भारत की रूल बुक के अनुसार राष्ट्रपति सैन्य बलों के सुप्रीम कमांडर हैं. राष्ट्रपति ही सेना के तीनों (जल-थल और नभ) सर्वोच्च कमांडरों की नियुक्ति करते हैं. राष्ट्रपति के पास भारत की ओर से किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है. इसके साथ ही वे किसी युद्धरत राष्ट्र के साथ शांति की घोषणा करने का भी विशिष्ट अधिकार रखते हैं. हालांकि राष्ट्रपति ये फैसले मंत्रिपरिषद (जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं) की सलाह मानते हुए करते हैं. इसके अलावा सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं.

परमाणु हमले पर हरी झंडी देने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी का प्रोटोकॉल
हालांकि भारत के सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आई है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे हालात कभी बनें भी न. लेकिन अगर दुर्योगवश ऐसा करना ही पड़ा तो भारत सरकार की नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्टीवेट (NCA) हो जाएगी. 4 जनवरी 2003 को भारत सरकार ने देश के न्यूक्लियर ड्रॉक्ट्रिन को जनता के सामने रखते हुए कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिलकर बनेगी.

पॉलिटिकल काउंसिल के मुखिया पीएम होते हैं. इस समय बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल काउंसिल के चीफ हैं. पीएम इस काउंसिल के एक मात्र आधिकारिक रूप से घोषित सदस्य हैं. इस काउंसिल में और कौन सदस्य हैं ये बेहद गुप्त जानकारी है. लेकिन माना जाता है कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री इसके सदस्य होंगे.

इसी तरह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बॉस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे. इस समय अजित डोभाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लीड कर रहे हैं. एक बार फिर से NSA ही इस काउंसिल के एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जिनका नाम सरकार ने सार्वजनिक किया है. न्यूक्लियर हमले की स्थिति बनते ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल पॉलिटिकल काउंसिल को सलाह और कई तरह के इनपुट देता है. इस सलाह को देने से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल कई पहलुओं पर विचार करता है. निश्चित रूप से ये सूचनाएं अति गोपनीय (Highly classified) होती हैं और इससे जुड़ी बैठकों की टाइम, लोकेशन और प्रोसेस की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है.

हालात को देखकर निर्णय लेंगे पीएम-एक्सपर्ट
परमाणु हमला करने से पहले क्या भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो सूचित करेंगे? ये सवाल जब हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट (CIPOD) में डिप्लोमेसी एंड डिसआर्मामेंट प्रोफेसर डॉ. स्वरण सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ( National security council) का नेतृत्व प्रधान मंत्री करते हैं. व्यवहार में ऐसे अधिकांश निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कैबिनेट (CCS) द्वारा लिए जाएंगे. न्यूक्लियर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने की परिस्थितियों से राष्ट्रपति का कोई लेना-देना नहीं है.

राष्ट्रपति के पास जंग की घोषणा का अधिकार, परमाणु हमले का नहीं
यहां कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति भले ही संविधान के अनुच्छेद 53 के प्रावधानों के अनुसार युद्ध की घोषणा कर सकते हैं लेकिन परमाणु हमला करने के लिए ग्रीन सिग्नल देने का अधिकार उनके पास नहीं है. ये सर्वाधिकार प्रधानमंत्री के पास सुरक्षित है. इसके साथ ही युद्ध की घोषणा करते हुए भी उन्हें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम कर रही मंत्रिपरिषद की सलाह को ध्यान में रखना होगा.


राष्ट्रपति को कैसे जानकारी देंगे पीएम
सामान्य हालात में देश की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति समय-समय पर राष्ट्र के सुरक्षा परिदृश्य से अवगत होते रहते हैं. लेकिन जब देश परमाणु हमले के साये में हो तो ये स्थिति अलग होती है. ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से देश के शीर्ष नेतृत्व की गतिविधियां गुप्त रखी जाती हैं. साथ ही पीएम-राष्ट्रपति की लोकेशन की जानकारी भी सरकार के चुनिंदा लोगों को होती है. लिहाजा कहा जा सकता है कि भारत के सामने परमाणु हमला करने का विकल्प चुनने की नौबत आई तो पीएम इसकी सूचना राष्ट्रपति को कब कैसे और किस देंगे ये उस समय के हालात पर निर्भर करता है.

दुनिया भर की सरकारें भी इस मामले में इसी पॉलिसी का पालन करती है. बता दें कि मानव इतिहास में परमाणु हमला करने और इसका अभिशाप झेलने का कटु अनुभव विश्व के दो ही देशों अमेरिका और जापान के पास है. इसलिए इन घटनाओं के दौरान किस तरह का चेन ऑफ कमांड फॉलो किया गया इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है. इस वक्त रूस परमाणु हथियारों के मामले में शिखर पर बैठा है.

बालाकोट एयरस्ट्राइक के कुछ ही घंटे बाद राष्ट्रपति से मिले PM मोदी
फरवरी 2019 में ऐसा मौका आया जब एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत को चूर-चूर कर दिया. पुलवामा में पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 की रात को पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा. भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट शहर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को मिराज लड़ाकू विमानों से टारगेट किया और जैश के ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया. इस हमले में जैश के कमांडर समेत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे. कुछ ही घंटों बाद 26 फरवरी की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की जानकारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी थी.

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