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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ख़ारिज


नई दिल्ली ।आबकारी नीति घोटाला मामले में (In Excise Policy Scam Case) दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Former Delhi Deputy Chief Minister) मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका (Manish Sisodia’s Bail Plea) दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा (By Delhi High Court) ख़ारिज कर दी गई (Rejected) ।


दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। मनीष सिसोदिया को श्रीमती सिसोदिया के आवास या अस्पताल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ले जाया जाएगा।

आपको बता दे कि आबकारी नीति घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आप नेता मनीष सिसोदिया शनिवार को अपनी बीमार पत्नी से उनके आवास पर नहीं मिल सके। हालत बिगड़ने पर उन्हें एलएनजेपी अस्पताल ले जाना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। सिसोदिया सुबह करीब 10 बजे अपने घर पहुंचे।

सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अपने वकील के माध्यम से जमानत के लिए आधार के रूप में अपनी पत्नी की चिकित्सा स्थिति का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।

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