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सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने


नई दिल्ली । आप नेता (Aap Leader) और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Former Deputy Chief Minister of Delhi) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शराब नीति घोटाला मामले में (In Liquor Policy Scam Case) जमानत से इनकार के खिलाफ (Against Denial of Bail) सुप्रीम कोर्ट में (In the Supreme Court) समीक्षा याचिका (Review Petition) दायर की (Filed) । सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध डिटेल के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा याचिका वकील विवेक जैन के माध्यम से दायर की गई।


30 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि भले ही कई सवाल अनुत्तरित हैं, 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सिसोदिया का मुकदमा छह से आठ महीने के भीतर पूरा किया जाए, साथ ही कहा था कि अगर मुकदमा अगले तीन महीनों में धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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