मध्‍यप्रदेश

रतलाम के आलोट थाने में सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

रतलाम/आलोट। जिले के आलोट थाना क्षेत्र (Alot Police Station Area) में पुलिस ने सहारा इंडिया कंपनी (Sahara India Company) प्रमुख सुब्रत राय सहारा (Subrata Rai Sahara) के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud) का केस दर्ज किया है। मामले में छ: अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आलोट के एक निवेशकर्ता के साथ 2 लाख 68 हजार रुपये की धोखाधड़ी (Fraud)  करने के मामले में यह केस दर्ज किया गया है। आलोट पुलिस (Alot Police) के अनुसार विक्रमगढ आलोट (Vikramgarh Alot) निवासी बंकटलाल पिता रमेशचंद्र सेठिया ने पुलिस को बताया कि 25 अगस्त 2012 से अब तक सहारा इंडिया आफिस कारगिल चौराहा ( Kargil Square) पर उनसे 2 लाख 68 हजार 700 रुपये योजनाबद्घ तरीके से लिए गए और फिर रुपये नही लौटाए। पुलिस ने सहारा के संस्थापक अध्यक्ष सुब्रतराय सहारा व सहारा इंडिया से जुड़े छ: लोगों के खिलाफ इस मामले में धारा 420 भादवि एवं म.प्र.निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6 (1) के तहत केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि आलोट में पिछले कई दिनों से सहारा में निवेश करने वाले निवेशकर्ताओं द्वारा राशि की वापसी की मांग की जाती रही है।

 

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