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23 मई से 2000 के जितने चाहे उतने नोट करवा सकते है डिपॉजिट, अफवाहों से बचें

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है. RBI ने 2016 के नोटबंदी (demonetisation) के बाद जारी 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है. हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपये के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें. ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है.

30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है. अब आपको बैंक जाकर 2000 का नोट बदल वाना होगा. यानी आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप बैंक जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं. एक साथ कितने भी रुपए बैंक में जमा करवा सकते है लेकिन, यदि आप बैंक में पैसे बदलाने जाओगे तो आपके 20000 रुपए ही बदला सकेंगे.

RBI ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। 23 मई से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोट को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं. नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपये है. लेकिन आप जमा कितने भी करवा सकते है.


भारतीय रिजर्व बैंक के 19 मई के सर्कुलर में कहा गया है कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को चलन से वापस ले लिया जाएगा. यह नोट 30 सितंबर 2023 तक वैध रहेंगे. जिन लोगों के पास 2,000 रुपये के नोट हैं वह अपने बैंक या नजदीकी बैंक में उन्हें जमा कर सकते हैं या बदलकर दूसरे मूल्यवर्ग के नोट ले सकते हैं. बैंकों में नोट बदलने की यह सुविधा 23 मई से शुरू होगी.

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