नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बुधवार को कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय टैक्सपेयर्स से लिए गए ब्याज और लेट फीस को लौटाएगा।
महामारी के दौरान टैक्सपेयर्स को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है। हालांकि, कुछ टैक्सपेयर्स ने यह शिकायत की थी कि 31 जुलाई, 2021 के बाद भरे गये इनकम टैक्स रिटर्न पर उनसे ब्याज और लेट फीस वसूले गए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत लेट फीस की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया।
Several taxpayers who filed their income tax return (ITR) for FY2020-21 after July 31, 2021, were charged a late fee despite the extension of the deadline. #incometaxnewportal #IncomeTax https://t.co/bL9NliSZYA
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) August 11, 2021
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा है, ”टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे आईटीआर सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का उपयोग करें या ऑनलाइन फाइल करें, यदि, किसी भी तरह से किसी ने पहले ही इस तरह के गलत ब्याज या लेट फीस के साथ आईटीआर जमा कर दिया है, तो सीपीसी-आईटीआर पर प्रसंस्करण करते समय इसकी सही गणना की जाएगी और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि अगर होगी, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।”
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