व्‍यापार

सरकार ने 15 फरवरी तक बढ़ाई फास्‍टैग अनिवार्य करने की समय सीमा

नई दिल्‍ली। सड़क यातायात मंत्रालय ने नेशनल हाइवे पर फास्‍टैग के जरिये शत प्रतिशत टोल कलेक्‍शन की समय सीमा 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक जनवरी 2021 से टोल टैक्‍स का पेमेंट कैश में करने की व्‍यवस्‍था पूरी तरह खत्‍म करने का ऐलान किया था।

अभी कुल टोल कलेक्‍शन फास्‍टैग के जरिये होने वाले ट्रांजेक्‍शन की हिस्‍सेदारी करीब 75-78 फीसदी है। दरअसल, अब भी बहुत ज्यादा संख्‍या में लोग टोल चार्ज का नकद भुगतान करते हैं। फास्‍टैग अनिवार्य करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला लेने की बड़ी वजह भी यही है।  

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एनएचएआई को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि वह 15 फरवरी तक शत प्रतिशत कैशलेस फीस कलेक्‍शन के लिए नियामकीय जरूरतों को पूरा कर सकता है। टोल प्‍लाजा पर कैश ट्रांजेक्‍शन को हतोत्‍साहित करने के लिए सिर्फ एक को छोड़कर सभी लाइनों को ‘फास्‍टैग लेन’ बनाया गया था। इनमें से गुजरने वाले वाहनों से सामान्‍य टोल फीस के मुकाबले दोगुना शुल्क लिया जाता है।

एक अधिकारी के अनुसार टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह कानूनी तरीका है। किसी को नकद भुगतान करने से रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में मोटर वाहन नियम को सख्‍ती से पालन करवाना सबसे अच्‍छा विकल्‍प होगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार पिछले कुछ महीनों से कैश ट्रांजेक्‍शन खत्‍म करने के प्रस्‍ताव पर तेजी से काम कर रही थी। यही देखते हुए 1 जनवरी से नई और पुरानी सभी गाड़‍ियों के लिए फास्‍टैग जरूरी करने का ऐलान किया था लेकिन अब इसमें डेढ़ महीने की राहत दी गई है। (एजेंसी, हि.स.)

 

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