इंदौर न्यूज़ (Indore News)

किराना सिर्फ होम डिलेवरी से ही मिलेगा और फल-सब्जी के भी चलायमान ठेले

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर (Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench) के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल ,सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक शहर में किराने की खेरची दुकानें नहीं खुलेगी यानी उनमें ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। ये खेरची दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 तक होम डिलीवरी (Home Delivery) ही कर सकेंगी और इन खेरची दुकानों को थोक किराना व्यापारियों द्वारा अपने गोडाउनो से फोन पर ही ऑर्डर लेकर माल की डिलीवरी करना होगी।



सियागंज, छावनी, मल्हारगंज, मालवा मिल सहित अन्य थोक बाजार भी बंद ही रहेंगे।  इसी तरह फल सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेगी सिर्फ चलाएमान ठेलों के जरिये ही फल सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी और इन फल सब्जी बेचने वालों को भी चोइथराम , निरंजनपुर या अन्य मंडियों से फल सब्जी नहीं मिलेगी ,बल्कि प्रशासन ने इसके लिए 7 स्थान तय किए हैं, वहीं से इन्हें फल और सब्जी खरीद ठेलों के जरिए बेचना होगी। ये व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। 

दरअसल शासन-प्रशासन की मंशा स्पष्ट है कि संक्रमण दर को 5 फ़ीसदी से कम लाया जाए जिसके चलते अभी, 31 मई तक लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी और फिर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू की जाना है। 

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