सिंगापुर (Singapore)। सिंगापुर की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय मूल के व्यक्ति (people of indian origin) को एक जुर्म में शामिल होने के कारण 22 महीने जेल (Jail) की सजा और 12 बेंत मारने का आदेश दिया गया है। उस पर आरोप है कि उसने अपने एक साथी को भाला (sharp object) दिया था जिसका इस्तेमाल उसने किसी को मारने में किया था।
आरोपी व्यक्ति का नाम एस मगेश्वरन है जिस पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं, उसने 3 सितंबर, 2020 और 1 अक्टूबर, 2021 के बीच बेल पर आने के बाद कुछ अपराध भी किए थे। उसको कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था जिसमें उत्पीड़न, भाला रखना और यातायात अपराध शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि जून 2022 में, वह जमानत पर बाहर था जब उसने शेरन राज बालासुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति को भाला दिया था, जिसने एक पीड़ित को मार दिया था। हमले के बाद पीड़ित की पीठ में 20 सेमी लंबा वह हथियार फंस गया था, जिससे बहुत अधिक खून बहा था, पहले की कार्यवाही में, लोक अभियोजक मेलिसा हेंग ने कहा कि मगेश्वरन को 2019 में खतरनाक हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें तीन साल और तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई और 2020 में रिहा कर दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, हथियार रखने के लिए उसको 17 महीने, 19 सप्ताह और तीन दिन जेल की सजा सुनाई गई थी। वहीं अब मूल सजा के अलावा वह पांच दिन और सलाखों के पीछे बिताएगा। मगेश्वरन को लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए उसकी रिहाई की तारीख से चार महीने के लिए सभी श्रेणियों के ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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