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IRCTC घोटाला केस: क्‍या रद्द होगी तेजस्वी यादव की जमानत? CBI की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्‍ली। बिहार(bihaar) के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेताओं (Chief Minister and RJD leaders) की नजर आज दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी रहेगी. दरअसल, आज दिल्ली हाईकोर्ट(High Court) में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव(Deputy CM Tejashwi Yadav) को IRCTC घोटाला में दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है.



CBI कर रही जमानत रद्द करने की मांग
सीबीआई ने तेजस्वी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई अधिकारियों को धमकी देने के मामले को लेकर यह याचिका लगाई है. सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए, क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके मामले में जवाब मांगा था.

सतेंद्र जैन की याचिका पर भी सुनवाई
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Minister Satyendar Jain) की ओर से दाखिल उस याचिका पर भी आज सुनवाई करेगा, जिसमें जैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था. जस्टिस योगेश खन्ना जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करके उससे “लघु उत्तर” दाखिल करने के लिए कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया.

सतेंद्र जैन ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के आदेश को चुनौती दी है, जिन्होंने मामले को विशेष जज गीतांजलि गोयल के पास से विशेष जज विकास ढुल को ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया था. ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एक एफआईआर के आधार पर जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

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